मुजफ्फरनगर: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि चरथावल कस्बे के निवासी और फिलहाल ओमान में रह रहे बबलू खान पर IPC की धारा 153ए और 505 तथा IT कानून की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी का पासपोर्ट रद्द कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, एक अन्य घटना में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एक खास समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उसकी पहचान रोहाना खुर्द गांव के रहने वाले साबिर अली के रूप में की गई है। आपको बता दें कि अयोध्या मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए फैसला आने के पहले से ही प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था, साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 9 नवंबर को सर्वसम्मति से अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाया था। फैसले के मुताबिक, विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि फैसला आने के बाद से देश के कई हिस्सों में लोगों को आपत्तिजनक कॉमेंट किए जाने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। (भाषा से इनपुट्स के साथ)