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बाबरी विध्वंस: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आडवाणी सहित नौ आरोपियों के बयान दर्ज होंगे

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने एनआईसी निदेशक को निर्देश दिया कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित नौ आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था करें । 

Reported by: Bhasha
Published on: June 20, 2020 19:13 IST
बाबरी विध्वंस: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आडवाणी सहित नौ आरोपियों के बयान दर्ज होंगे- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE बाबरी विध्वंस: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आडवाणी सहित नौ आरोपियों के बयान दर्ज होंगे

लखनऊ: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने तारीखों का ब्यौरा देते हुए शनिवार को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के निदेशक को निर्देश दिया कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी सहित नौ आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था करें । 

विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने कहा कि एनआईसी को आरोपियों के आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लिखा जाना चाहिए, जिनकी सूची इस आदेश के साथ संबद्ध है । आदेश के अनुपालन के क्रम में अदालत का कार्यालय एनआईसी निदेशक को पत्र लिख रहा है । सूची में आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास, आचार्य धर्मेन्द्र देव, आर एन श्रीवास्तव, जय भगवान गोयल, अमर नाथ गोयल, सुधीर कक्कड के नाम हैं । इन आरोपियों को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सीआरपीसी की धारा—313 के तहत बयान दर्ज कराना होगा। 

अदालत ने लगभग एक हजार सवालों की सूची तैयार की है, जो हर आरोपी से पूछे जाने हैं । सूची में आडवाणी को 30 जून, जोशी को एक जुलाई, कल्याण सिंह को दो जुलाई, आर एन श्रीवास्तव को 22 जून, महंत नृत्य गोपाल दास को 23 जून, जय भगवान गोयल को 24 जून, अमर नाथ गोयल को 25 जून, सुधीर कक्कड को 26 जून और आचार्य धर्मेन्द्र देव को 29 जून को विशेष अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। इससे पहले इन सभी आरोपियों के पते अदालत के समक्ष पेश किये गये ।

अदालत ने एनआईसी को आरोपियों के आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश देने लिए पते मांगे थे । इससे पहले हरियाणा में सोनीपत जिला जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी राम चंद्र खत्री ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष बयान दर्ज कराया था। खत्री एक अन्य मामले के सिलसिले में जेल में हैं। सोनीपत जेल से खराब कनेक्टिविटी के कारण उनका बयान हालांकि दर्ज नहीं किया जा सका । अब अदालत ने बयान दर्ज करने की अगली तारीख सात जुलाई तय की है । विशेष न्यायाधीश ने एनआईसी से कहा है कि वह बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराये । 

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