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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका, फिलहाल परिवार सहित रहेंगे जेल में

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जालसाजी के मामले में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 26, 2020 21:54 IST
Allahabad High Court rejects bail pleas of Samajwadi Party leader Azam Khan & his son in forgery cas- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Allahabad High Court rejects bail pleas of Samajwadi Party leader Azam Khan & his son in forgery case

प्रयागराज। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को फिर से एक बार बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जालसाजी के मामले में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट से जमानत अर्जी रद्द होने के बाद आजम खान और उनके परिवार को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने आज फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई करने के बाद 19 नवंबर को उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था।

रामपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद आजम खान रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वकफ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने तथा बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खां जेल में बंद हैं। उन पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने आरोप है।  

इस फर्जीवाड़ा में आजम खां के साथ उनके पूर्व विधायक बेटे भी आरोपित हैं। आजम खां के साथ उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। इन सभी के खिलाफ रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। गुरुवार को हाई कोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद मोहम्मद आजम खान के साथ बेटे अब्दुल्ला आजम खां को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

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