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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए ​सीएए हिंसा के आ​रोपियों के पोस्टर हटाने का आदेश

लखनऊ में CAA के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली के पोस्टर लगाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। रविवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: March 09, 2020 14:19 IST
CAA Posters- India TV Hindi
CAA Posters

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए ​सीएए हिंसा के आ​रोपियों के पोस्टर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पोस्टर हटाने के लिए डीएम को आदेश दिया है। रविवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इस मामले पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रविवार को सुनवाई की इससे पहले चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर ने योगी सरकार को भी नोटिस जारी किया, कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार किस नियम के तहत ये पोस्टर लगाए गए। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को तलब किया। 

आपको बता दें पिछले साल 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके जवाब में यूपी सरकार ने उपद्रव में शामिल लोगों से वसूली करने का फैसला किया था। 

अब 76 साल के पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रवण राम दारापुरी, सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफर, कलाकार दीपक कबीर, वकील मोहम्मद शोएब और ऐसे ही 57 लोगों को लखनऊ हिंसा का जिम्मेदार बताते हुए प्रशासन ने जगह-जगह पोस्टर लगाए हैं।

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