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6 वर्षीय मूक बच्ची से बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावाास की सजा

मिर्जापुर की एक अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के महज 24 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए छह वर्षीय दलित एवं मूक बच्‍ची से दुष्‍कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 15, 2021 22:29 IST
6 वर्षीय मूक बच्ची से बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावाास की सजा - India TV Hindi
Image Source : PTI/REPRESENTATIONAL IMAGE 6 वर्षीय मूक बच्ची से बलात्कार करने वाले को आजीवन कारावाास की सजा 

मिर्जापुर (उप्र)। मिर्जापुर की एक अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के महज 24 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए छह वर्षीय दलित एवं मूक बच्‍ची से दुष्‍कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष ने सोमवार को बताया कि विशेष न्‍यायाधीश पाक्‍सो अधिनियम एवं अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश अच्‍छेलाल सरोज की अदालत ने 12 फरवरी को आरोपी को दोषी करार दिया और उसे सोमवार को सजा सुनवाई।

जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्‍त सजा भुगतनी होगी। उल्‍लेखनीय है कि पुलिस ने पीड़िता के बोलने में सक्षम नहीं होने के कारण उसकी चिकित्सकीय जांच कराने के बाद एक विशेषज्ञ के माध्यम से उसका बयान दर्ज किया था। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध 19 जनवरी, 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया था।

अदालत ने इस पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर मात्र 24 दिन में सुनवाई पूरी की और आरोपी को दोषी ठहराया। मड़िहान थाना क्षेत्र का जुड़िया निवासी राकेश यादव सात जनवरी, 2021 को छह वर्षीय बच्ची को मड़िहान थाना क्षेत्र के मन गढ़वा जंगल में ले गया था, जहां उसने उससे बलात्कार किया और इसके बाद वह बच्ची को जंगल में छोड़ कर भाग गया।

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