लखीमपुर खीरी (उप्र): लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शनिवार को तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार अबतक इस मामले में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिंगही कस्बे के मोहित त्रिवेदी, तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के रिंकू राणा और धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई है।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों से की गई पूछताछ के दौरान इनके नाम सामने आए, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को दालत में पेश किया जाएगा और जांचकर्ता आगे की पूछताछ के लिए अदालत से उनकी 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग करेंगे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' का पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मुख्य आरोपी है।
बता दें कि, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जिसे नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, फिलहाल पुलिस हिरासत में है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में भाजपा वार्ड सदस्य सुमित जायसवाल, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती, शिशु पाल, सत्य प्रकाश त्रिपाठी उर्फ सत्यम, नंदन सिंह बिष्ट, आशीष पांडे और लवकुश राणा शामिल हैं। आशीष पांडे और लवकुश राणा को छोड़कर अन्य सात आरोपियों को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने अदालत की अनुमति के बाद अपनी हिरासत में लिया है। इनकी पुलिस हिरासत की अवधि रविवार शाम को समाप्त होगी।
28 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई
बता दें कि, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर भारती और लतीफ की पुलिस रिमांड 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को रिमांड पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों की 2 दिन की पुलिस रिमांड पर मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब 24 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक चारों आरोपी पुलिस कस्टडी में रहेंगे। SIT ने CJM कोर्ट में दोबारा कस्टडी में लेने की अर्जी दी थी। मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। यह अर्जी बीते गुरुवार को आशीष मिश्र के वकील ने दाखिल की है। जिला जज ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख देते हुए तिकुनिया पुलिस से मामले से संबंधित केस डायरी और आख्या के साथ मौजूद होने के आदेश दिए हैं।