Sunday, December 22, 2024
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संसद से क्रिमिनल कानून बिल के पास होने पर पीएम मोदी का बयान, बोले- ये एक नए युग की शुरुआत

पीएम मोदी ने अपनी X प्रोफाइल पर लिखा कि देश के अमृत काल में ये कानूनी सुधार, हमारे कानूनी ढांचे को अधिक प्रासंगिक और सहानुभूति से प्रेरित होने के लिए फिर से परिभाषित करते हैं।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Dec 21, 2023 21:48 IST, Updated : Dec 21, 2023 21:57 IST
क्रिमिनल कानून बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी।
Image Source : PTI क्रिमिनल कानून बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी।

भारत के आपराधिक कानूनों में जल्द ही काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और  भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी की तीनों क्रिमिनल कानून बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा लिया गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने इन कानूनों को लेकर दोनों ही सदनों में जानकारी दी है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन कानूनों से जुड़े बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की है।  

अपराधों पर कड़ा प्रहार होगा

पीएम मोदी ने अपनी X प्रोफाइल पर लिखा कि देश के अमृत काल में ये कानूनी सुधार, हमारे कानूनी ढांचे को अधिक प्रासंगिक और सहानुभूति से प्रेरित होने के लिए फिर से परिभाषित करते हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं जो प्रगति की हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ पर हमला करते हैं। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है।

भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण 

पीएम मोदी ने लिखा है कि ये परिवर्तनकारी विधेयक सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। ये विधेयक प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारी कानूनी, पुलिसिंग और जांच प्रणालियों को आधुनिक युग में लाते हैं। ये विधेयक हमारे समाज के गरीबों, हाशिए पर मौजूद और कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

एक नये युग की शुरुआत- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने लिखा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। इन सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केन्द्रित कानूनों से एक नये युग की शुरुआत होती है।

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