Sunday, December 22, 2024
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बड़ी खबर! राजद्रोह कानून खत्म किया गया, उसकी जगह अब ये होगा लागू, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दी जानकारी

देश में राजद्रोह कानून खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह दूसरे कानून को लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : Dec 20, 2023 16:02 IST, Updated : Dec 20, 2023 16:38 IST
AMIT SHAH
Image Source : AMIT SHAH/VIDEO SCREENGRAB लोकसभा में जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली: देश में राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। इसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा। सशस्त्र विद्रोह करने पर जेल होगी। शाह ने साफ किया है कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी बल्कि देश के खिलाफ बोलने पर जेल होगी। 

शाह ने और क्या कहा?

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 

शाह ने कहा कि पुराने कानून तत्कालीन विदेशी शासकों द्वारा अपना वर्चस्व बनाए रखने में मदद के लिए बनाए गए थे। नए कानून हमारे संविधान के मूल मूल्यों- व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के लिए समान व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

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