नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खराब तबीयत के आधार पर जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जैन को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जमानत पर बाहर रहने के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन न तो किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
दिल्ली के बाहर नहीं जा सकेंगे जैन
अदालत ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के लिए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जैन इस दौरान मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इसके साथ ही AAP नेता के दिल्ली से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट का यह आदेश 11 जुलाई तक जारी रहेगा, और अगले आदेश के लिए 10 जुलाई को सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन को अपने इलाज की रिपोर्ट कार्ड कोर्ट में सबमिट करना होगा।
ED ने किया था जमानत याचिका का विरोध
इससे पहले ED ने जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनकी मेडिकल जांच AIIMS के पैनल से करवाई जाए। ED ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि दिल्ली सरकार के अस्पताल AAP गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते हैं।