Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. 'दिल्ली अध्यादेश बिल पूरी तरह सही', राज्यसभा में क्या बोले पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई

'दिल्ली अध्यादेश बिल पूरी तरह सही', राज्यसभा में क्या बोले पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई

उन्होंने कहा, 'यह कहना गलत है कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और इसपर सदन में बिल नहीं आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है। दो प्रश्न इस बाबत संविधान पीठ को भेजे गए हैं।

Written By: Avinash Rai
Updated on: August 07, 2023 21:06 IST
Ranjan Gogoi former cji remark On Delhi Service Bill in rajya sabha debate- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कही ये बात

Ranjan Gogoi On Delhi Service Bill: राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा देखने को मिली। इस मामले पर आज पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने इस दौरान कहा, 'मेरे लिए दिल्ली सेवा बिल सही है। किसी के लिए यह गलत हो सकता है। सदस्य पार्टी के हिसाब से अपना मत रखते हैं। उन्होंने कहा, 'यह कहना गलत है कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और इसपर सदन में बिल नहीं आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो लंबित है वह अध्यादेश की वैधता है। दो प्रश्न इस बाबत संविधान पीठ को भेजे गए हैं। सदन में इसका बहस से कोई लेना देना नहीं है। यह विधेयक पूरी तरह से वैध है।

दिल्ली सेवा बिल पर क्या बोले पूर्व सीजेआई

रंजन गोगोई ने आगे कहा कि संसद के पास दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह अध्यादेश आज जिस स्थिति में है, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है। बता दें कि मई महीने में केंद्र सरकार द्वारा इस अध्यादेश को जारी किया गया था। केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह अध्यादेश लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास रहेगा।

आम आदमी पार्टी कर रही विरोध

बता दें गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। इस बिल के तहत दिल्ली में ए ग्रेड के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। आम आदमी पार्टी द्वारा इस बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का गठबंधन I.N.D.I.A के कई दलों द्वारा भी इस कानून को अवैध बताया जा रहा है। 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Politics News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement