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राहुल गांधी को मिलेगी राहत या काटेंगे सजा, मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला

राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया था।

Written By: Avinash Rai
Published on: July 07, 2023 6:30 IST
Rahul Gandhi will get relief or will be punished Gujarat High Court will give verdict in defamation - India TV Hindi
Image Source : PTI राहुल गांधी को मिलेगी राहत या काटेंगे सजा

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इस बाबत कोर्ट का फैसला सुबह 11 बजे सुनाई जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रच्छक करेंगे। बता दें कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। 

राहुल गांधी की सुनवाई आज

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद वायनाड़ पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से आज गुजरात हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे। इससे पहले अप्रैल महीने में उन्होंने कहा था कि कई लोग गुजरात में मोदी सरनेम लिखते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को सभी के साथ जोड़ना सही नहीं है। वहीं इस मामले पर याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान के कारण 13 करोड़ लोगों की मानहानि हुई है।

कोर्ट ने सुनाई थी सजा

इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा था कि राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का अपमान किया हैं उन्हें ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वक्त राहुल गांधी ने मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी। इस मामले पर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की थी। इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी।

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