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राहुल गांधी ने की संभल दौरे की तैयारी, पुलिस ने कहा- धारा 163 लागू है, आए तो नोटिस दिया जाएगा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां यूपी कांग्रेस के सांसदों के साथ संभल जाने की तैयारी की है वहीं पुलिस ने कहा है कि जिले में धारा 163 लागू है और ऐसे में अगर वह आते हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा।

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published : Dec 03, 2024 23:10 IST, Updated : Dec 03, 2024 23:10 IST
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Image Source : PTI FILE कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

लखनऊ: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों के साथ बुधवार को संभल का दौरा करने की तैयारी में हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी इस दौर पर राहुल के साथ जा सकती हैं। इस बीच, संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने पड़ोसी जिलों में तैनात पुलिस के अफसरों को एक पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी को उनके जिलों की सीमाओं पर रोकने का आग्रह किया है।

‘डेलिगेशन में यूपी के 6 सांसद होंगे’

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने डीएम के पत्र जारी करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और पुलिस सिस्टम का खुला दुरुपयोग है। राय ने बताया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ संभल का दौरा कर सकती हैं। उन्होंने कहा, ‘डेलिगेशन में उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी 6 सांसद शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। डेलिगेशन में पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी होंगे।’ प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वह भी राहुल के साथ संभल जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या केरल के वायनाड से पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी भी अपने भाई के साथ संभल जाएंगी, राय ने कहा कि वह भी जा सकती हैं।

संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू

वहीं, संभल के डीएम पेंसिया ने मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नरों तथा अमरोहा और बुलंदशहर जिलों के एसपी को पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी को उनके जिलों के बॉर्डर पर रोकने का आग्रह किया है। संभल में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक शनिवार को खत्म हो रही थी हालांकि पेंसिया ने इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है। इस बीच डीएम ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए BNSS की धारा 163 (निषेधाज्ञा) जिले में 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। पेंसिया ने कहा, ‘10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि, सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिए बिना जिले में प्रवेश नहीं कर सकता।’

मस्जिद की जगह पर मंदिर का है दावा

बता दें कि संभल की एक कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हुए थे। कोर्ट में दायर वाद में दावा किया गया है कि मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। राहुल के संभल दौरे के बारे में पूछे जाने पर जिले के एसपी कृष्ण कुमार ने कहा, ‘संभल में पहले से ही BNSS की धारा 163 लागू है। किसी को भी संभल आने की इजाजत नहीं है। यदि वह आते हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा।’ (भाषा)

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