कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समय-समय पर अपने बयानों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में वे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बनाकर भी विरोधियों के निशाने पर चल रहे हैं। वहीं, अब दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को गलत बताया है और मामले में चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश जारी किया है।
पीएम के लिए पनौती और जेबकतरा शब्द का इस्तेमाल
दरअसल, राहुल गांधी द्वारा बीते महीने 22 नवंबर को चुनावी रैली में पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। राहुल ने पीएम मोदी के लिए पनौती और जेबकतरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग राहुल को नोटिस भी जारी किया था और उन्हें 25 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया था।
चुनाव आयोग 8 हफ्ते में निपटाए मामला- हाई कोर्ट
पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया भाषण, जिसमें उन्हें 'जेबकतरा' कहा गया था, अच्छा नहीं था। इसके साथ ही दिल्ली होई कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को इस मामले में 8 सप्ताह के भीतर मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं हैं- हाई कोर्ट
पीटीआई के मुताबिक, न्यायाधीश ने कहा, "चुनाव में लोग फैसला देते हैं। वे (लोग) सब कुछ सुन रहे हैं। हम केवल यह कह सकते हैं कि ऐसी टिप्पणियां उचित नहीं हैं। लोग रोजाना सुनवाई कर रहे हैं। वे अपना फैसला सुना रहे हैं।" अदालत ने कहा, चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है कि इस मामले नें कार्रवाई की जाएगी। तो आइए हम इसे उन पर छोड़ दें।
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