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संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल पहली बार आएंगे सामने, आज दोपहर एक बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में (बैठक में) बात हुई। हम यह मुद्दा देशभर में लेकर जायेंगे कि राहुल जी को जानबूझकर अय

Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: March 25, 2023 6:15 IST
राहुल गांधी और जयराम रमेश- India TV Hindi
Image Source : पीटीआई राहुल गांधी और जयराम रमेश

नयी दिल्ली:  लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आएंगे। वे आज दोपहर एक बजे कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ जनांदोलन शुरू करेगी और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। 

यह मुद्दा देशभर में लेकर जायेंगे-रमेश

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में (बैठक में) बात हुई। हम यह मुद्दा देशभर में लेकर जायेंगे कि राहुल जी को जानबूझकर अयोग्य ठहरवाया गया है।" 

सूरत की एक अदालत ने सुनाई सजा

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। 

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य 

अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल के कारावास की सजा सुनाई। 

इनपुट-भाषा

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