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Popular Front of India : पीएफआई के खिलाफ एक्शन पर लालू का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा

Popular Front of India : लालू प्रसाद ने कहा कि आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। लालू ने बीजेपी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया।

Edited By: Niraj Kumar
Updated on: September 28, 2022 14:15 IST
Lalu Prasad, RJD- India TV Hindi
Image Source : PTI Lalu Prasad, RJD

Highlights

  • पीएफआई की तरह जितने भी संगठन हैं, सबको बैन करना चाहिए-लालू
  • राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए-लालू

Popular Front of India : पीएफआई के खिलाफ एक्शन पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की तरह जितने भी संगठन हैं, सबको बैन करना चाहिए। लालू प्रसाद ने कहा कि आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। लालू ने बीजेपी पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर बात में हिंदू-मुस्लिम, ये ठीक नहीं है। लालू ने मस्लिम समुदाय को परेशान करने का आरोप लगाया।

 केंद्र सरकार नेआतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) और उससे जुड़े कई अन्य संगठनों  पर प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकवाद रोधी कानून ‘यूएपीए’ के तहत ‘रिहैब इंडिया फाउंडेशन’ (आरआईएफ), ‘कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सीएफ), ‘ऑल इंडिया इमाम काउंसिल’ (एआईआईसी), ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन’ (एनसीएचआरओ), ‘नेशनल विमेंस फ्रंट’, ‘जूनियर फ्रंट’, ‘एम्पावर इंडिया फाउंडेशन’ और ‘रिहैब फाउंडेशन’(केरल) को भी प्रतिबंधित किया गया है। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता हैं और पीएफआई के जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से भी संबंध हैं। जेएमबी और सिमी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं। 

अधिसूचना में कहा गया कि पीएफआई के ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया’ (आईएसआईएस) जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों के भी कई मामले सामने आए हैं। अधिसूचना में दावा किया गया कि पीएफआई और उसके सहयोगी या मोर्चे देश में असुरक्षा की भावना फैलाने के लिए एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं। 

अधिसूचना में कहा गया, ‘‘उक्त कारणों के चलते केंद्र सरकार का दृढ़ता से यह मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है। उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे गैर-कानूनी घोषित किया जाता है।

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