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दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की FIR, जानें कौन सी धाराएं लगाईं गई

संसद परिसर में सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Subhash Kumar Published : Dec 19, 2024 21:26 IST, Updated : Dec 19, 2024 23:46 IST
राहुल गांधी के खिलाफ FIR
Image Source : PTI राहुल गांधी के खिलाफ FIR

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर संसद परिसर में गुरुवार को सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप लगे हैं। इस घटना में भाजपा के दो सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए हैं। दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं ने पार्लियामेंट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है।

इन धाराओं में दर्ज हुई FIR

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास BNS की धारा 109 के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ BNS के सेक्शन 117,125, 131,3(5) के तहत FIR दर्ज हो रही है। धारा 117 में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य और धारा 131 में आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप शामिल हैं।

वहीं, BNS Section 3 (5) का मतलब है कि एक समूह (Group) में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी (Guilty) माना जाएगा चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या नहीं। सामूहिक आपराधिक कृत्य: अगर कई लोग मिलकर एक अपराध को अंजाम देते हैं, तो सभी लोगों को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। क्राइम ब्रांच राहुल के खिलाफ FIR पर आगे जांच करेगी।

अब कैसी है सांसदों की हालत?

संसद परिसर में धक्का-मुक्की में घायल सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा- "राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया।" बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा था। RML अस्पतपाल के अधिकारी संजय शुक्ला ने कहा है- "हमारे यहां दो सांसद आए थे। दोनों को सिर में चोट लगी थी और उनका बीपी हाई था। प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा है। उनको इस उम्र में ये चोट ठीक नहीं।"

राहुल गांधी ने क्या कहा?

अपने ऊपर लगे आरोपों पर राहुल गांधी ने भी सफाई जारी की है। राहुल गांधी ने कहा- "अंबेडकर जी की मूर्ति के पास से सभी सांसद शांति से संसद भवन जा रहे थे। भाजपा के सांसद वहां डंडे, तख्तियां लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसके बाद ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया गया। मोदी जी अडानी जी को देश बेच रहे हैं लेकिन इसपर भाजपा वाले चर्चा करना नहीं चाहते हैं इसलिए आज की घटना का मुद्दा भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में कोई धक्कामुक्की नहीं हुई है।"

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