Highlights
- नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
- कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर हमला
- रेणुका चौधरी ने कहा- बीजेपी कान पकड़कर माफी मांगे
Nupur Sharma Controversy: नूपुर शर्मा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी पर सियासत गर्म हो गई है। नूपुर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने BJP से इस मामले पर माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि नूपुर की तरफ से बीजेपी भी माफी मांगे। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा है कि बीजेपी देश से माफी मांगे।
"क्या भाजपा में कोई मर्द नहीं है..."
कांग्रेस की महिला नेता रेणुका चौधरी ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। रेणुका ने कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। रेणुका चौधरी ने कहा, "इस मामले में क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी। यह बुनियाद तो उसकी ओर से ही रखी गई है। भाजपा को देश के अल्पसंख्यकों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें कान पकड़ने चाहिए, वरना आपके हालात भी ऐसे ही होंगे। भाजपा ने घूम फिरकर महिला को बलि का बकरा बना दिया है। क्या भाजपा में कोई मर्द नहीं है, जो आगे आकर माफी मांग ले। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।"
"अब तो कम से कम देश से माफी मांग लें"
वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अब तो कम से कम देश से माफी मांग लें नूपुर शर्मा। प्रमोद तिवारी ने कहा, ''अब तो कम से कम देश से माफी मांग लें नूपुर शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। इस पर अब भाजपा के सर्वोच्च नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपनी प्रवक्ता के जरिए देश को आग में झोंकने का काम किया था।''
कोर्ट से नूपुर शर्मा को लगी फटकार
दरअसल, शुक्रवार को नूपुर शर्मा ने याचिका दायर कर शीर्ष अदालत में कहा था कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर की जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने इस तरह के बयान क्यों दिए। नूपुर शर्मा की तरफ से कहा गया कि उन्होंने तुरंत माफी मांगी थी और बयान वापस लिया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। नूपुर शर्मा की तरफ से दलील दी गई कि डिबेट में दूसरी तरफ से भड़काया गया था, इस पर कोर्ट ने पूछा आपने FIR क्यों नहीं दर्ज कराई। नूपूर की दलील थी कि दूसरे राज्य में जाना सुरक्षित नहीं है, अदालत ने पूछा कि क्या आपकी नजर में देश के मजिस्ट्रेट छोटे हैं?