Punjab News: पंजाब सरकार जेल से पांच कैदियों को रिहा करेगी लेकिन सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की रिहाई को लेकर ना ही चर्चा हुई और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू की फाइल को रिहाई पर विचार करने के लिए पेश किया गया। 'आजादी का अमृत महोत्सव' (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के मौके पर केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक कैदियों की रिहाई को लेकर पंजाब के जेल विभाग द्वारा बनाई गई 51 कैदियों की लिस्ट में से सिर्फ तीन कैदियों को ही इस नियम के तहत रिहा करने की फाइलें क्लियर की गईं और आगे गवर्नर के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजी गईं।
ये पांच कैदी होंगे रिहा
पंजाब सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर दी जा रही विशेष छूट के तहत जिन तीन कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दी है, उसमें लखबीर सिंह, रविंद्र सिंह और तसप्रीत सिंह को ही जल्द रिहाई की छूट दी गई है। पंजाब सरकार और जेल विभाग के नियमों के मुताबिक दी जाने वाली विशेष छूट के तहत अनिरुद्ध मंडल और शंभू मंडल नाम के दो कैदियों को भी जल्द रिहा होने की रियायत दी गई है। इन सबमें सिद्धू का नाम कहीं नहीं है।
जानिए कबतक रिहा होंगे सिद्धू
नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोडरेज केस में 19 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा दी थी. हालांकि, नियमों के मुताबिक सिद्धू अप्रैल में ही रिहा हो जाएंगे. अपने एक साल की सजा के कार्यकाल के दौरान कोई पैरोल और फरलो नहीं लेने के कारण नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सजा के तय वक्त 20 मई से करीब एक महीना पहले अप्रैल में रिहा हो सकते हैं। लेकिन ये कोई विशेष तरह की छूट नहीं होगी और अब सिद्धू नियम के मुताबिक ही रिहा होंगे।
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