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क्या सरकार गंगाजल पर लगा रही GST? खरगे के बयान का CBIC ने किया खंडन

पीएम मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के एकदिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन भी किए। अब पीएम के इसी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने निशाना साधा है।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Updated on: October 12, 2023 17:43 IST
मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का खंडन।- India TV Hindi
Image Source : PTI मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का खंडन।

विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का आरोप लगाया है। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का ये बयान उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBIC) ने खरगे के इस बयान का खंडन कर दिया है। 

पीएम मोदी पर निशाना

दरअसल, पीएम मोदी गुरुवार को उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड में दर्शन करने पहुंचे थे। यहां से पीएम मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन भी किए थे। हैं। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में कुछ विकास परियोजनाओं की आधारशिला का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह दशक उत्तराखंड का है। अब पीएम के इसी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने निशाना साधा है। 

क्या बोले खरगे?
पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा- "मोदी जी, एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्त्व बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है की आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18% GST लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मंगवाते हैं, उनपर इस का बोझ क्या होगा।  

CBIC ने किया खंडन
मल्लिकार्जुन खरगे के गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के दावे का सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने खंडन किया है। CBIC ने जानकारी दी है कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है और पूजा सामग्री को जीएसटी के तहत छूट दी गई है।  18/19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद की 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट की श्रेणी में रखा गया था। CBIC ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद भी इन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है।

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