लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही एक और बड़ा निर्देश दिया है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है।
2 जून को करना होगा सरेंडर- कोर्ट
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- "हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।"
ED की दलीलें दरकिनार
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ED के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ED की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
अब क्या होगी आगे की प्रक्रिया?
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा। फिर ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर जब तिहाड़ जाएगा, वहां रिलीज लेटर पहुंचने के बाद दो घन्टे प्रक्रिया में लगते हैं। अगर आज ट्रायल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ समय से पहुंच गए तो उसके दो घन्टे की प्रक्रिया के बाद केजरीवाल को रिहा किया जाएगा। तिहाड़ जेल में रोजाना जितने भी रिलीज आर्डर आते हैं उसका निपटारा लगभग 2 घण्टे में हो जाता है।
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