झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया। यह आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आया। एक अधिकारी ने बताया कि झामुमो ने लोबिन हेम्ब्रोम और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जयप्रकाश भाई पटेल पटेल के खिलाफ दलबदल रोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई थी।
हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी। वहीं, जेपी पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वह हजारीबाग सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि, दोनों ही चुनाव हार गए थे। अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने गुरुवार को फैसला सुनाया।
मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने 26 जुलाई से दो अगस्त तक प्रस्तावित मानसून सत्र के दौरान सदन के सुचारु संचालन के लिये गुरुवार को सर्वदलीय बैठक की। यह सत्र इस साल के आखिर में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सदन की आखिरी बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव , आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो, भाकपा (माले) लिबरेशन के विधायक विनोद सिंह शामिल थे। भाजपा ने बैठक से दूर रखी।
बैठक में देर से पहुंचे सीपी सिंह
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रांची के विधायक सी.पी. सिंह देर से पहुंचे। उनके आने से ऐसी अटकलें लगायी जा रही हैं कि संभवत: उन्हें इस बैठक के लिए पार्टी का प्रतिनिधि बनाया गया हो। महतो ने कहा, ‘‘ मुझे वर्तमान विधानसभा के आखिरी सत्र की कार्यवाही के सुचारु ढंग से चलने की उम्मीद है।’’
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