Sunday, December 22, 2024
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Jharkhand News: गोलीकांड में रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी दोषी करार, जेल भेजी गईं, जा सकती है विधायकी

Jharkhand News: हजारीबाग के स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक ममता देवी को गोला प्रखंड स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी के समक्ष प्रदर्शन के दौरान वर्ष 2016 में हुई फायरिंग के मामले में दोषी करार दिया है।

Edited By: Pankaj Yadav @ThePankajY
Published : Dec 08, 2022 22:31 IST, Updated : Dec 08, 2022 22:31 IST
ममता देवी
ममता देवी

Jharkhand News: हजारीबाग के स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक ममता देवी को गोला प्रखंड स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी के समक्ष प्रदर्शन के दौरान वर्ष 2016 में हुई फायरिंग के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इसी मामले में स्थानीय भाजपा नेता राजीव जायसवाल सहित 13 आरोपियों को भी 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी माना है। गुरुवार को अदालत के इस फैसले के बाद विधायक ममता देवी सहित अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके पहले कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश कुमार पवन की कोर्ट इस मामले में 12 दिसंबर को सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। संभावना जताई जा रही कि विधायक को तीन वर्ष से अधिक की सजा होगी। इस वजह से दोषी करार दिए जाने के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया। सजा की अवधि तीन वर्ष से अधिक होने पर उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी।

ये था पूरा मामला

20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में IPL कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। उस वक्त ममता देवी जिला परिषद की सदस्य थीं। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। सरकारी वाहनों में तोड़-फोड़ की जाने लगी। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थीं। इसके बाद रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं।

दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

इस केस में सुनवाई के दौरान कुल 47 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। आरोप है कि इस दौरान कोर्ट में गवाहों को धमकी भी दी गई। दल बल के साथ पहुंचे विधायक व भाजपा नेता के चेहरे पर उस वक्त मायूसी छा गई, जब कोर्ट ने दोषी करार दिया।

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