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BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज हुई FIR, ‘फेक न्यूज’ फैलाने का है मामला

कर्नाटक में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ न्यूज पोर्टल्स के एडिटर्स के खिलाफ एक किसान की आत्महत्या से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published on: November 08, 2024 12:13 IST
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Image Source : PTI FILE बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या।

बेंगलुरु: भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ कन्नड़ न्यूज पोर्टल्स के एडिटर के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूर्य एवं अन्य के खिलाफ एक किसान की आत्महत्या के मामले को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। ‘X’ पर इन समाचार पोर्टल की खबर को साझा करते हुए सूर्या ने 7 नवंबर को आरोप लगाया था कि हावेरी जिले में एक किसान ने वक्फ बोर्ड द्वारा उसकी जमीन अधिगृहित किए जाने के बारे में पता चलने पर कथित रूप से खुदकुशी कर ली।

सूर्या ने बाद में हटा ली थी पोस्ट

तेजस्वी सूर्या ने अपनी पोस्ट में कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था, ‘अल्पसंख्यकों को खुश करने की जल्दबाजी में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कर्नाटक सरकार में आवास, वक्फ एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री बी. जेड. जमीर अहमद खान ने राज्य में विनाशकारी हालात पैदा कर दिए हैं, जिसे हर गुजरते दिन के साथ रोकना असंभव होता जा रहा है।’ बाद में हावेरी जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा न्यूज रिपोर्ट को फर्जी बताए जाने के बाद सांसद ने पोस्ट को हटा दिया था। 

‘ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई’

पुलिस अधीक्षक ने कहा था, ‘शेयर की गई खबर फर्जी है। ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। यहां जिस किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई का जिक्र हुआ है उनकी 6 जनवरी 2022 को आत्महत्या की सूचना मिली थी। बताया जाता है कि उन्होंने कर्ज एवं फसल नुकसान के कारण आत्महत्या की थी।’ उन्होंने बताया कि आदर थाने में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 174 के तहत केस दर्ज किया गया था और अंतिम रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है।

‘हावेरी जिले के CEN थाने में FIR दर्ज’

एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा, ‘हावेरी जिला पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में तैनात एक पुलिस अफसर की शिकायत के आधार पर BNS की धारा 353 (2) (विभिन्न समूहों के बीच घृणा, दुर्भावना या दुश्मनी की भावना पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से बयान देना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना) के तहत ‘कन्नड़ दुनिया ई-पेपर’ और ‘कन्नड़ न्यूज ई-पेपर’ के संपादकों और तेजस्वी सूर्या के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।’ उन्होंने बताया कि हावेरी जिले के CEN (साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, स्वापक नियंत्रण) थाने में FIR दर्ज की गई है।

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