Thursday, November 21, 2024
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केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी CBI, AAP का आरोप- गिरफ्तारी की रची जा रही साजिश

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि BJP सरकार ने CBI के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Vineet Kumar Singh Updated on: June 25, 2024 23:56 IST
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Image Source : PTI FILE दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह।

नई दिल्ली: कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उन पर एक नई मुसीबत आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल से CBI की टीम ने सोमवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ की, उनका बयान दर्ज किया और अब बुधवार को ट्रायल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप है कि CBI की टीम साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी जिससे कि उन्हें बेल न मिल सके।

'पूरा देश एक साथ मिलकर अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा'

संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, 'BJP की केंद्र सरकार और CBI की अरविंद केजरीवाल जी के ख़िलाफ़ बड़ी साज़िश। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले केंद्र की BJP सरकार ने CBI के साथ मिलकर केजरीवाल जी के ख़िलाफ़ झूठा मुक़दमा तैयार करके उन्हें गिरफ़्तार करने की साज़िश रची है। पूरा देश BJP और केंद्र सरकार का अत्याचार और अन्याय देख रहा है। पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के साथ बीजेपी की ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़ा है और एक साथ मिलकर अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा।'

हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के आदेश पर लगाई रोक

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत ED द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। बेंच ने कहा कि जमानत आदेश को लेकर ED की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसने कहा कि निचली अदालत के जज ने विवादित आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री/दस्तावेजों और ED द्वारा उठाए गए तर्कों का उचित आकलन नहीं किया।

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