नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। सरकार ने 85 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए शुक्रवार को चुनावी नियमों में संशोधन किया है। अभी तक 80 साल से अधिक आयु वाले लोग इस सुविधा के पात्र थे।
यह संशोधन लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होने से कुछ दिन पहले किया गया है।
80 साल से ज्यादा उम्र के कितने मतदाता?
चुनाव आयोग द्वारा जारी नई मतदाता सूची के अनुसार देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है, जिनमें ‘शतायु’ (जो 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं) मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है।
विधि मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, 85 साल से ज्यादा आयु वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। चुनाव अप्रैल से लेकर मई के बीच हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। (इनपुट: भाषा)
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