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आज से 'माननीय सांसद' बन गए जेल में बंद अमृतपाल और इंजीनियर राशिद, पुलिस हिरासत में पहुंचे संसद

हाल ही में समाप्त हुए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान कुल 542 में से 539 नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद सदस्यता की शपथ ली। लेकिन, जेल में होने के कारण अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद सत्र के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे। नए सांसद को 60 दिन के अंदर शपथ लेना होता है नहीं तो सदस्यता जा सकती है।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published on: July 05, 2024 15:42 IST
engineer rashid and amritpal singh- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह

असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद अमृतपाल सिंह और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने शुक्रवार को संसद भवन पहुंचकर सांसद पद की शपथ ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने चैंबर में दोनों नवनिर्वाचित सांसदों को संसद सदस्यता की शपथ दिलाई। असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हैं।

नए सांसद को 60 दिन के अंदर लेनी होती है शपथ

बता दें कि हाल ही में समाप्त हुए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान कुल 542 में से 539 नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद सदस्यता की शपथ ली। लेकिन, जेल में होने के कारण अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद सत्र के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे। नए सांसद को 60 दिन के अंदर शपथ लेना होता है नहीं तो सदस्यता जा सकती है।

राशिद को 2 घंटे और अमृतपाल को 4 दिन की पैरोल

लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल से राशिद को दो घंटे की पैरोल दी गई है। वहीं अमृतपाल सिंह को चार दिन की सशर्त पैरोल दी गई है। इस दौरान वह न तो कोई राजनीतिक बयान देगा और ना ही उसका कोई वीडियो बनाया जा सकेगा। इतना ही नहीं अमृतपाल सिंह की फोटो लेने की भी मनाही है। बता दें कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। अमृतपाल के खिलाफ अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला करने और पुलिसकर्मियों संग बदसलूकी करने को लेकर केस दर्ज किया गया है।

अमृतपाल की वीडियो या फोटो लेने की मनाही

अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ से विमान से नई दिल्ली लाया गया। लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में दोनों को ही सदस्यता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण करने के दौरान दोनों की ही तस्वीर नहीं खींची गई। अमृतपाल को सिर्फ अपने माता-पिता, भाई और पत्नी से मुलाकात करने की अनुमति दी गई है। पंजाब में अमृतपाल के जाने की मनाही है। बता दें कि अमृतपाल को इसी शर्त पर पैरोल दी गई है कि वह कोई राजनीतिक बयान नहीं देगा और उसका कोई वीडियो नहीं बनाया जा सकेगा और ना ही तस्वीर ली जा सकेगी।

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