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पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश, ईमेल से नामांकन स्वीकार किए जाएं

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को आगामी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए उन लोगों के नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया है जिन्होंने...

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 08, 2018 18:50 IST
Calcutta High Court | PTI
Calcutta High Court | PTI

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को आगामी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए उन लोगों के नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया है जिन्होंने आयोग को ईमेल के जरिए अपने दस्तावेज भेजे और जो जांच में वैध पाए गए। न्यायाधीश बी सोमाड्डर और ए मुखर्जी की एक खंडपीठ ने एसईसी को 23 अप्रैल को 3 बजे तक ईमेल के जरिए दायर किए गए वैध आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया।

अदालत ने CPM की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यह उन उम्मीदवारों से संबंधित है, जिनके नाम अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूची में दिए गए हैं। SEC ने अपीलकर्ता की ईमेल के जरिए नामंकन दायर करने की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। CPM ने 800 से अधिक उम्मीदवारों की एक सूची जमा कराते हुए कहा था कि इन्हें निर्दिष्ट कार्यालय में नामांकन दाखिल करने से रोका गया था इसलिए इन्होंने SEC को ईमेल के जरिए दस्तावेज भेजे।

SEC ने दावे का विरोध करते हुए कहा कि उसे नामांकन के आखिरी दिन 340 शिकायतें मिली थीं जिनमें से 25 ईमेल के जरिए भेजी गई थी। आयोग ने कहा कि 25 ईमेल में इच्छुक उम्मीदवारों के 62 नामांकन पत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों में हिंसा की काफी खबरें आ रही है। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चुनावी हिंसा करने का आरोप लगाया है।

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