नई दिल्ली। कर्टनाटक विधानसभा के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पूछा है कि क्या स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की पावर को चुनौती दे रहे हैं? गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के आर रमेश कुमार को निर्देश दिया था कि वह विधायकों के त्यागपत्र पर फैसले लें, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को गुरुवार शाम 6 बजे तक स्पीकर के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक गुरुवार शाम को बागी विधायकों स्पीकर के सामने पेश हुए थे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ घंटे के बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपील दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा जिसमें स्पीकर को जल्दी से विधायकों के त्यागपत्र पर फैसला लेने के लिए कहा गया था। शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में जब स्पीकर की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने स्पीकर को फटकारा और पूछा कि क्या वे न्यायालय की पावर को चुनौती दे रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने कहा ‘‘मैं विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हूं।’’
बाद में सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अगली सुनवाई मंगलवार 16 जुलाई तक स्थगित कर दी है और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं ले सकते।