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कांग्रेस नेता अहमद पटेल की याचिका खारिज, करना होगा मुकद्दमे का सामना

शीर्ष अदालत ने 26 अक्टूबर 2018 को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश में दखल से इनकार कर दिया।

Written by: Bhasha
Published : Jan 03, 2019 06:20 pm IST, Updated : Jan 03, 2019 06:20 pm IST
Supreme Court ask Ahmed Patel to face trial over Rajya Sabha election win- India TV Hindi
Supreme Court ask Ahmed Patel to face trial over Rajya Sabha election win

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की याचिका खारिज कर दी और कहा कि 2017 में राज्यसभा के लिये उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा उम्मीदवार बलवंतसिंह राजपूत की याचिका के संबंध में उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में मुकदमे का सामना करना होगा। 

शीर्ष अदालत ने 26 अक्टूबर 2018 को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश में दखल से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजपूत के आरोपों पर सुनवाई जरूरी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने अहमद पटेल की याचिका खारिज करते हुये कहा, ‘‘सुनवाई होने दीजिए।’’ 

पटेल ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राजपूत की चुनावी याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। 

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