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दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 हफ्तों में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश

नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं उनकी मां सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 21, 2018 14:59 IST
Herald House- India TV Hindi
Herald House

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को मामले में आदेश सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की वह अपील खारिज कर दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के ITO स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि AJL को दो सप्ताह के अंदर ITO स्थित परिसर को खाली करना होगा। ​इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत ने यह आदेश एजेएल की अपील पर दिया। इस अपील में 56 साल पुरानी उसकी लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी।

आदेश में केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कहा है कि पिछले कम से कम दस साल से परिसरों में कोई भी प्रेस नहीं चल रहा है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जो लीज के नियम का उल्लंघन है।

 

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