नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर शुक्रवार को शुक्रवार को दोबारा सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नौकरशाहों, खासकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की नियुक्ति एवं तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास होने से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना को गलत बताया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना 21 मई को जारी की थी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. के. सीकरी और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अवकाश पीठ ने गुरुवार को कहा कि वे मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेंगे। इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने न्यायालय से मामले की तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था।