नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा पा चुकीं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता तथा अन्य की जमानत अवधि तबतक के लिए बढ़ा दी है, जबतक कि दोषसिद्धि तथा सजा के खिलाफ उनकी अपील पर कर्नाटक उच्च न्यायालय फैसला नहीं सुना देता।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने जयललिता की अपील पर कोई फैसला सुनाने के लिए उच्च न्यायालय को भी 12 मई तक का समय दे दिया। यह समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो रही थी।
एक वरिष्ठ वकील ने न्यायालय से कहा कि विशेष लोक अभियोजक के रूप में जी.भवानी सिंह की नियुक्ति के खिलाफ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता की याचिका पर विभाजित फैसले के बाद अब इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ करें। इसके बाद न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने की समय सीमा आगे बढ़ा दी।
उम्मीद जताई जा रही है कि तीन न्यायाधीशों की पीठ 12 मई के पहले मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुना देगी।