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यूपी: धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर रोक, कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार का सर्कुलर

उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों पर रोक लगेगी. हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बाबत सर्कुलर जारी किया है.

Written by: India TV News Desk
Updated : January 07, 2018 14:13 IST
loudspeakers mosque
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उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों पर रोक लगेगी. हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बाबत सर्कुलर जारी किया है. अब पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाज़त बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाएगी. आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसके आदेश से हो रहा है. इसके बाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर यूपी के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रमुख को तलब किया था. कोर्ट ने कहा था कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक तौर से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और तय शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त मिलेगी. कोर्ट ने पूछा था कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाज़त नहीं है फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है?

कोर्ट के सख़्त रूख़ के बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी करके कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए. इस बाबत प्रदेश के सभी जिलों में सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमे साफ तौर पर कहा गया है कि बिना इजाज़त धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाए. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईजी ने सभी ज़िलों के पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के इस आदेश के बारे में बता दिया है.

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