नई दिल्ली: जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में ली गई जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को उनके आवास भेज दिया गया है। अगले आदेश तक महबूबा फिलहाल अपने घर में ही हिरासत में रहेंगी। उन पर लगाए गए जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को हटाया नहीं गया है। बता दें कि मुफ्ती 5 अगस्त 2018 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में कैद हैं।
महबूबा मुफ़्ती को हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले ही 6 फरवरी को पीएसए के तहत बुक कर लिया गया। यह आदेश जम्मू कश्मीर गृह विभाग द्वारा जारी किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास में स्थानांतरित करने से पहले सरकार ने तत्काल प्रभाव से उसे सहायक जेल घोषित किया।
उनके साथ फारुक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सहित कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था। हिरासत से रिहा होने के बाद उमर ने पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत हिरासत में बंद अन्य सभी लोगों को रिहा करने की भी मांग की थी।
उमर अब्दुल्ला ने रिहा होने के बाद कहा था कि इस केंद्रशासित प्रदेश के भीतर एवं बाहर हिरासत में रखे गए लोगों की रिहाई के साथ ही हाईस्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जाए।