Wednesday, January 14, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. मालेगांव ब्लास्ट के अभियुक्त कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत

मालेगांव ब्लास्ट के अभियुक्त कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत

सु्प्रीम कोर्ट ने आज मालोगांव ब्लास्ट के मुख्य अभियुक्त कर्नल पुरोहित की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में हैं और अब SC से ज़मानत मिलने के बाद जल्द ही वह ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे।

Written by: India TV News Desk
Published : Aug 21, 2017 11:00 am IST, Updated : Aug 21, 2017 11:00 am IST
Lt. col purohit- India TV Hindi
Lt. col purohit

सु्प्रीम कोर्ट ने आज मालोगांव ब्लास्ट के मुख्य अभियुक्त कर्नल पुरोहित की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में हैं और अब SC से ज़मानत मिलने के बाद जल्द ही वह ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे।

18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान कर्नल पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को ज़मानत मिलनी चाहिए। कर्नल पुरोहित का बम धमाके से किसी संबंध के सबूत नहीं मिले हैं और अगर धमाके के आरोप हट जाते हैं तो अधिकतम सज़ा सात साल हो सकती है जबकि वह 9 साल से जेल में हैं।

पुरोहित की ओर से यह भी माना गया कि वह अभिनव भारत संगठन की मीटिंग में गए थे लेकिन वह सेना की जासूसी के लिए वहां गए थे। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि उन्हें राजनीतिक क्रॉसफायर का शिकार बनाया गया है और ATS ने गलत तरीके से फंसाया है जबकि NIA ने जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि कर्नल पुरोहित को ज़मानत देने का यह उचित समय नहीं है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने माना है कि वह बम बनाने और सप्लाई करने में शामिल थे।

गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों के आरोपी हैं। इस हमले में चार लोग मारे गए थे जबकि 79 घायल हुए थे। 

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Politics से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement