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बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत में पेशी से छूट मिली

मुंबई में NIA की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में नियमित रूप से पेश होने से मंगलवार को छूट दे दी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : January 05, 2021 18:34 IST
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Image Source : PTI मुंबई में NIA की एक विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में नियमित रूप से पेश होने से छूट दे दी है।

मुंबई: मुंबई में NIA की एक विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में नियमित रूप से पेश होने से मंगलवार को छूट दे दी। ठाकुर इस मामले के 7 आरोपियों में एक हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) इस मामले की जांच कर रहा है। वह सोमवार को अदालत में पेश हुई थीं। विशेष न्यायाधीश पीआर सित्रे ने मंगलवार को ठाकुर को अदालत में पेशी से छूट दे दी। इससे पहले उनके वकील जेपी मिश्रा ने आवेदन दायर कर कहा था कि सांसद को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से नियमित रूप से यहां आने में दिक्कत होती है।

ठाकुर के वकील ने दी ये दलीलें

वकील ने आवेदन में कहा, ‘ठाकुर को कई बीमारियां हैं और एम्स में उनका इलाज चल रहा है। वह (कल) मुंबई में थीं और इस दौरान कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी कई जांच हुईं, डॉक्टरों ने उनसे कहा कि उन्हें कई जटिलताएं हैं और उनका उपचार किए जाने की जरूरत है।’ मिश्रा ने कहा कि भोपाल से बीजेपी सांसद ठाकुर को ‘जान का खतरा’ है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए 6 सशस्त्र कर्मी उपलब्ध कराए हैं। वकील ने बताया कि उनके अलावा 2 निजी सहायक भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए उन्हें इन सभी सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर चलने में बहुत दिक्कत होती है।

जज ने जाहिर की थी नाखुशी
ठाकुर ने अन्य कारण बताते हुए कहा कि वह संसद की सदस्य हैं और उनकी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसल ने बताया कि न्यायाधीश सित्रे ने ठाकुर की याचिका पर गौर किया और उन्हें नियमित रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी। साथ में उनसे कहा कि जब भी जरूरत पड़ेगी उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा। इससे पहले कोर्ट में कई बार पेश नहीं होने के बाद ठाकुर सोमवार को जज के समक्ष हाजिर हुई थीं। न्यायाधीश सित्रे ने 19 दिसंबर 2020 को ठाकुर को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए ‘अंतिम मौका’ दिया था। जज ने पिछले महीने दो बार उनके अदालत में हाजिर नहीं होने पर नाखुशी जाहिर की थी।

ठाकुर ने अलग-अलग मौकों पर मांगी छूट
ठाकुर जून 2019 में अदालत में पेश हुई थी, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि सातों आरोपी हफ्ते में एक बार अदालत में पेश हों। उसके बाद से वह अलग-अलग मौकों पर अदालत में पेश होने से छूट मांगती रही। मामले में 6 अन्य आरोपियों में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर और सुधारकर द्विवेदी शामिल हैं। मामले की सुनवाई पिछले साल मार्च में कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के वजह से रूक गई थी। पिछले महीने NIA की विशेष अदालत ने सुनवाई फिर से शुरू की थी।

सितंबर 2008 को हुई थी विस्फोट की घटना
बता दें कि इस मामले में अबतक 400 में से करीब 140 गवाहों से जिरह की जा चुकी है। उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव की एक मस्जिद के पास 29 सितंबर 2008 को एक बाइक पर बंधे विस्फोटक में धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य जख्मी हो गए थे। अदालत ने अक्टूबर 2018 में पुरोहित, ठाकुर और 5 अन्य के खिलाफ आतंकवाद के आरोप तय कर दिए थे। (भाषा)

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