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केरल के सीएम विजयन ने कहा-'प्यार जीवन को खतरे में डालने का अधिकार नहीं देता'

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि हर किसी को यह फैसला करने का अधिकार है कि वो कैसे जीना चाहता है और किसके साथ रहना चाहता है तथा प्यार जिंदगी को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है।

Reported by: Bhasha
Published : August 09, 2021 15:32 IST
प्यार जीवन को खतरे में डालने का अधिकार नहीं देता है : विजयन
Image Source : FILE प्यार जीवन को खतरे में डालने का अधिकार नहीं देता है : विजयन 

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि हर किसी को यह फैसला करने का अधिकार है कि वो कैसे जीना चाहता है और किसके साथ रहना चाहता है तथा प्यार जिंदगी को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है। विजयन ने इस साल जून में प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर 21 वर्षीय युवती की एक युवक द्वारा चाकू मारकर हत्या करने के मामले में दाखिल प्रतिवेदन पर राज्य विधानसभा में यह बयान दिया गया। मलप्पुरम के मूल निवासी बालचंद्रन के लिए मुआवजे की मांग करने वाले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमए) के पेरिन्थलमन्ना के विधायक नजीब कंथापुरम ने यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 

बालचंद्रन की बेटी दृश्या की 17 जून को मंजेरी के निवासी विनेश ने हत्या कर दी थी। विधायक ने बालाचंद्रन के लिये मुआवजे की मांग की थी। कंथापुरम ने आरोपी द्वारा कथित तौर पर बालचंद्रन की दुकान में आग लगाने के मामले में भी उसके लिए मुआवजे की मांग की है। विजयन ने कहा कि पुलिस ने दुकान में आग लगाने के मामले में अलग से एक मामला दर्ज किया है और बालचंद्रन का इस सिलसिले में बयान भी दर्ज किया गया है। बयान के अनुसार, उसे 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और पेरिन्थलमन्ना लोक निर्माण विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। 

विजयन ने कहा, ‘‘ 17 जून को, मंजेरी निवासी विनेश युवती के घर में घुस गया और उसकी चाकू मार कर हत्या कर दी। उसने उसकी बहन को भी घायल कर दिया। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने अपना अपराध भी यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि युवती ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के क्रूर अपराध को सभ्य समाज में किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता और झूठी शान के लिए हत्या के मामलों की तरह ही इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। 

विजयन ने विधानसभा ने कहा, ‘‘ हर किसी को यह फैसला करने का अधिकार है कि वे कैसे जीना चाहते हैं और किसके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपनी इच्छा दूसरों पर थोप नहीं सकता। किसी भी रूप में प्यार के लिए किसी की जिंदगी को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है। हत्या करने की प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए हमें सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि संबंध आपसी सहमति से बनने चाहिए।’’ इस साल 17 जून की सुबह 21 वर्षीय विधि की छात्रा पर आरोपी विनेश ने चाकू से हमला किया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। युवती को बचाने के प्रयास में उसकी 13 वर्षीय बहन घायल हो गई थी। आरोपी ने 16 जून की रात युवती के पिता की दुकान में आग भी लगा दी थी। 

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