नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईआरसीटीसी घोटाले में दायर दो मुकदमों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को बृहस्पतिवार को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए प्रसाद को अंतरिम राहत दी। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें। यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।
बता दें कि लालू यादव का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। चारा घोटाला मामले में सजा होने के बाद लालू यादव को रांची के जेल में रखा गया था। इस बीच तबीयत खराब होने के चलते उनका इलाज दिल्ली एम्स और मुंबई में चला। फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है।
इससे पहले लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया था कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। उनका रक्तचाप नियंत्रित है, कभी-कभी शुगर लेवल बढ़ जाता है लेकिन सभी चीजों पर नियंत्रण किया जा रहा है।