कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक के. एम. शाजी को अयोग्य घोषित कर दिया है। अदालत ने उन्हें 2016 के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का दोषी पाते हुए शुक्रवार को अयोग्य करार दिया। आझिकोड विधानसभा सीट से 2016 में जीत हासिल करने वाले के. एम. शाजी को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करते हुए जस्टिस पी. डी. रंजन ने केरल विधानसभा के अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग को उचित कार्रवाई करने को कहा।
अदालत ने एलडीएफ उम्मीदवार एम. वी. निकेश कुमार की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। कुमार ने शाजी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। निकेश कुमार ने चुनाव के दौरान शाजी पर विवादित पर्चे बांटने का आरोप लगाया था। निकेश ने कोर्ट को बताया कि केएम शाजी ने गैर मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देने के लिए क्षेत्र में पर्चे बंटवाए थे। कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि शाजी ने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर 2,287 वोटों से जीत हासिल की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहना है कि फैसले की प्रति मिलने के बाद वह इसके खिलाफ अपील पर फैसला करेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, निकेश इस चुनाव में केएम शाजी के बाद दूसरे नंबर पर थे, इसलिए उन्होंने यह भी याचिका डाली थी कि उन्हें इस सीट से विजेता घोषित किया जाए। हालांकि उनकी इस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने केएम शाजी के निर्वाचन क्षेत्र अजिकोड में अब दोबारा चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष यूडीएफ का हिस्सा है।