नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की सज़ा रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। मामले में बरी होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं और जयललिता 20 मई से पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं।
जयललिता पर आय से अधिक 66.65 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने का मुकदमा चल रहा था। उन्हें 27 सितंबर, 2014 को बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्हें इस मामले में चार साल कारावास की सजा सुनाई गई थी और 100 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जयललिता के समर्थक खुशी माना रहे हैं। पूरे तमिलनाडु में अम्मा के समर्थक पूजा, पाठ और हवन करवा रहे थे ताकि वे बरी हो जाए और फिर से सीएम बन जायें।
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की महासचिव जे. जयललिता को मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद छह माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। सूत्रों के अनुसार, इसके लिए उपचुनाव कराने के बजाय वह मध्यावधि चुनाव कराना पसंद करेंगी ताकि विपक्ष को हराया जा सके।