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चिदंबरम के परिवार के खिलाफ IT विभाग ने समीक्षा याचिका दायर की

आयकर विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय में आज एक समीक्षा याचिका दायर की जिसमें उसे अभियोग चलाने की मंजूर के आदेश और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को शिकायत की प्रति सौंपने के अंतरिम फैसले को चुनौती दी गई है।

Edited by: India TV News Desk
Published on: June 19, 2018 6:22 IST
p. chidambaram- India TV Hindi
p. chidambaram

चेन्नई: आयकर विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय में आज एक समीक्षा याचिका दायर की जिसमें उसे अभियोग चलाने की मंजूरी के आदेश और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को शिकायत की प्रति सौंपने के अंतरिम फैसले को चुनौती दी गई है। चिदंबरम के परिवार के सदस्यों पर आयकर रिटर्न में विदेश की कुछ संपत्तियों का खुलासा नहीं करने का आरोप है। (कांग्रेस की आंतरिक रिपोर्ट का दावा- 2019 में बन सकती है सरकार, इतनी सीटें मिलने की उम्मीद )

एक अन्य घटनाक्रम में विभाग ने चिदंबरम की पत्नी नलिनी , पुत्र कार्ती और पुत्रवधू श्रीनिधि और एक फर्म की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया , जिसमें साल 2016-17 के आयकर रिटर्न में संपत्तियों का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने के लिये यहां की एक अदालत में गत 11 मई को दायर शिकायतों को चुनौती दी गई है।

विभाग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा ब्रिटेन के कैंब्रिज में संपत्ति और अमेरिका में नैनो होल्डिंग्स एलएलसी में कुछ निवेश का खुलासा नहीं करने पर उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही शुरू की है। गत 12 जून को अंतरिम आदेश में मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति पी टी आशा की पीठ ने आयकर विभाग को निर्देश दिया था कि वे काला धन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के आदेश अैर यहां की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से दायर शिकायत की प्रतियां उन्हें सौंपे।

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