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INX मीडिया केस: दिल्ली हाई कोर्ट ने पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 28 सितंबर तक लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 01, 2018 13:14 IST
 INX Media Case Delhi High Court restrained P. Chidambaram...- India TV Hindi
 INX Media Case Delhi High Court restrained P. Chidambaram arrest till Sept 28

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए. के. पाठक ने मामले की सुनवाई करते हुए इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि उसने मामले में पहले ही जवाब दायर कर दिया है। (गुरूग्राम: पत्नी से झगड़े के बाद व्यक्ति ने किया सुसाइड, फेसबुक पर किया लाइव )

चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन, प्रमोद कुमार दुबे, रमेश गुप्ता और मोहित माथुर अदालत में पेश हुये। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है। उच्च न्यायालय ने 31 मई को अपने आदेश में पूर्व केन्द्रीय मंत्री को आज तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए ईडी से कहा था कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उनके खिलाफ कोई जबरन कदम ना उठाया जाये। अदालत ने सीबीआई के मामले में भी चिदंबरम की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत भी बढ़ा दी थी।

3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदा और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में एजेंसियों की जांच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की भूमिका दायरे में आई थी। सप्रंग-1 सरकार के दौरान चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से दो उपक्रमों को मंजूरी मिली थी जिसमें कथित अनियमितताएं पायी गयी थी। आईएनएक्स मीडिया मामले में 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी की मंजूरी में कथित अनियमितताओं के कारण सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को मामला दर्ज किया था। इसके बाद, इस सिलसिले में ईडी ने धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।

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