नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने दिल्ली महिला आयोग द्वारा उन्हें भेजे गए समनों पर स्थगनादेश की मांग की थी।
आयोग ने आप की एक महिला कार्यकर्ता की इस शिकायत पर विश्वास को समन जारी किया था कि उनका लगाव महिला से है, इस 'अफवाह' का वह सार्वजनिक रूप से खंडन नहीं कर रहे हैं, और इस कारण उसका जीवन बर्बाद हो रहा है।
कुमार विश्वास की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव शकधर सुनवाई करेंगे। उन्होंने महिला को इस मामले पर सार्वजनिक तौर पर बयान देने से बचने का निर्देश भी दिया है।
पार्टी ने इस मामले में विश्वास का बचाव किया है और महिला कार्यकर्ता के आरोपों को 'बेबुनियाद' बताया है।
आरोप लगाने वाली महिला कार्यकर्ता ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में पार्टी प्रत्याशी कुमार विश्वास के पक्ष में प्रचार किया था। उसके मुताबिक, अफवाह है कि विश्वास को उससे प्रेम हो गया था। वह चाहती है कि विश्वास इस अफवाह का सार्वजनिक तौर पर खंडन करें।