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अपने ही मंत्री सिद्धू के बचाव में नहीं आई पंजाब सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को बताया सही

पंजाब सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष कहा कि सिद्धू द्वारा मुक्का मारने से पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी...

Edited by: India TV News Desk
Published : April 12, 2018 19:59 IST
Navjot Singh Sidhu
Navjot Singh Sidhu

नई दिल्ली: पंजाब सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि रोड रेज के मामले में राज्य के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना सही फैसला था।

पंजाब सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष कहा कि सिद्धू द्वारा मुक्का मारने से पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी।

सरकार ने कहा कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष गलत था कि सिंह की मौत ब्रेन हैमरेज से नहीं बल्कि हृदय गति रूकने से हुई थी।

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पंजाब सरकार के वकील ने कहा, ‘‘इस बात का एक भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना या ब्रेन हैमरेज थी। निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने सही निरस्त किया था। आरोपी ए 1 (नवजोत सिंह सिद्धू) ने गुरनाम सिंह को मुक्का मारा था जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई।’’ 

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