नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी है तथा याचिकाकर्ता हेमा पुरोहित पर दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। देहरादून निवासी हेमा ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में डोइवाला सीट से अपना नामांकन भरा था। (जम्मू-कश्मीर में फिसलकर गहराई में गिरे 2 वाहन, 3 की मौत 7 अन्य घायल )
हेमा ने दावा किया था कि कागजों में उनके दस्तखत न होने के कारण चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। नामांकन पत्र खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का भी कोई मौका नहीं दिया गया जबकि नामांकन पत्रों में गडबडी वाले अन्य उम्मीदवारों को पर्याप्त समय और मौका दिया गया।
याचिकाकर्ता ने उन्हें चुनाव में भाग लेने से रोके जाने का दावा करते हुए न्यायालय से डोइवाला विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव कराने का अनुरोध किया था। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने याचिका को आधारहीन पाते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत ने हेमा पर दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।