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गोधरा कांड पर गुजरात HC का बड़ा फैसला, 11 दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली

गोधरा कांड पर आज गुजरात हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया। साल 2002 में गोधरा में ट्रेन के डिब्बे जलाने के मामले में एसआईटी की विशेष अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर गुजरात उच्च न्यायालय

Edited by: India TV News Desk
Updated on: October 09, 2017 11:18 IST
Gujarat High Court on Godhra can hear today- India TV Hindi
Gujarat High Court on Godhra can hear today

अहमदाबाद: गोधरा कांड पर आज गुजरात हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया।  साल 2002 में गोधरा में ट्रेन के डिब्बे जलाने के मामले में एसआईटी की विशेष अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर गुजरात उच्च न्यायालय 11 दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैज में बदली गई है। हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी दोषी को फांसी नहीं होगी।

गौरतलब है कि एसआईटी की विशेष अदालत ने एक मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था जबकि 63 को बरी कर दिया था। 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई जबकि 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बाद में उच्च न्यायालय में कई अपीलें दायर कर दोषसिद्धी को चुनौती दी गई जबकि राज्य सरकार ने 63 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी है।

विशेष अदालत ने अभियोजन की इन दलीलों को मानते हुए 31 लोगों को दोषी करार दिया कि घटना के पीछे साजिश थी। दोषियों को हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत कसूरवार ठहराया गया।

 

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