रांची: चारा घोटाले के दुमका कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज चारा घोटाला के चौथे केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया है। लालू को अब तक चारा घोटाले से जुड़े छह में से चार मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। लालू के अलावा इस मामले में अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार और राजा राम को दोषी पाया गया है वहां कोर्ट ने इस मामले जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भक्त, बेनू झा को बरी कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की हेल्थ इस समय सही नहीं चल रही है तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लालू कोर्ट में अपना फैसला सुनने अस्पताल से ही कोर्ट पहुंच थे। अभी इस मामले में सजा सुनाई जानी बाकी है।
पहले से ही चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा पाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 31 लोग आरोपी हैं। पहले ये फैसला 15 मार्च को ही आना था लेकिन फैसले से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में एक याचिका लगा दी थी जिसमें उन्होंने अपने वकील के माध्यम से पूछा था कि अगर इतना बड़ा घोटाला बिहार में हुआ तो उस दौरान 1991 से 1995 के बीच बिहार के महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी? साथ ही लालू ने इस मामले में बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक, उपमहालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार कार्यालय के निदेशक पर भी संलिप्तता का मुकदमा चलाने की मांग की थी। लालू यादव ने यह याचिका बुधवार को ही दाखिल की थी जिसे संशोधित कर गुरूवार को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। इस पर बहस के बाद अदालत ने अपने फैसले के लिए आगे की तिथि निर्धारित की थी।
Live Updates:
- लालू को इससे पहले एक मामले में पांच साल की सजा और एक दूसरे मामले में 3.5 साल की सजा मिल चुकी है
- अगले चार से पांच दिनों में लालू पर सजा का एलान किया जा सकता है।
- छह में से चार मामलों में लालू को दोषी करार दिया गया है
- दुमका ट्रेजरी निकासी मामले में लालू यादव दोषी करार
-चारा घोटाला से जुड़ा ये चौथा मामला है जिसमें लालू पर फैसला आना है।
- दुमका ट्रेजरी निकासी मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है।
- फैसला सुनाए जाने के लिए लालू को अस्पताल से कोर्ट ले जाया जा रहा है
- वहीं इस मामले में अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार और राजा राम को दोषी पाया गया है।
- कोर्ट ने जगन्नाथ मिश्र के अलावा एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत और अधीप चंद को भी बरी कर दिया गया है।
-बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को कोर्ट ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।