Monday, December 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने पर हार्दिक और अन्य के खिलाफ केस

पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने पर हार्दिक और अन्य के खिलाफ केस

गांधीनगर जिले के मनसा कस्बे में 18 नवंबर को पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने पर आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : November 22, 2017 22:38 IST
Hardik patel
Hardik patel

अहमदाबाद: गांधीनगर जिले के मनसा कस्बे में 18 नवंबर को पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने पर आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।मनसा पुलिस ने कहा कि हार्दिक और उनके साथियों दिनेश बांबनिया तथा अतुल पटेल समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 (गैरकानून तरीके से एकत्रित होना) और 188 (किसी सरकारी सेवक के आदेश की अवज्ञा करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। 

पुलिस ने बताया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट महेश सोनी ने 20 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हार्दिक के समर्थकों के अनुसार पुलिस ने उनसे कहा था कि अगर वे रैली करना चाहते हैं तो आयोजन स्थल बदल लें। हार्दिक के समर्थक इस बात पर तैयार नहीं हुए और उसी स्थान पर रैली की। ‘अधिकार सभा’ नाम से की गयी इस रैली में बड़ी संख्या में लोग आए। मनसा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का गृह क्षेत्र है। 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Politics News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement