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चुनाव में बाधा पहुंचाने के लिए AAP MLA मनोज कुमार को कोर्ट ने 3 महीने जेल की सजा सुनाई

आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक मनोज कुमार को साल 2013 में हुए एक मामले में 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : June 25, 2019 14:23 IST
Delhi court sentences AAP MLA Manoj Kumar to 3 months in jail | Facebook
Delhi court sentences AAP MLA Manoj Kumar to 3 months in jail | Facebook

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के एक विधायक को दिल्ली की एक अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक मनोज कुमार को साल 2013 में हुए एक मामले में 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि, उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई। आम आदमी पार्टी के विधायक को कोर्ट ने 2013 विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया। अदालत ने 4 जून के अपने एक फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया था। इस मामले में मनोज को 3 महीने की सजा दी थी, हालांकि 10 हजार रुपये की जमानत देने पर उन्हें जेल जाने से राहत मिल गई। अभी तक आम आदमी पार्टी या दोषी विधायक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

आपको बता दें कि मनोज को पूर्वी दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में मतदान के दौरान 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने के मामले में दोषी पाया गया था। अदालत का यह मानना था कि आप विधायक के इस कदम के चलते वहां वोटिंग करने आए आम मतदाताओं को काफी परेशानी हुई थी। ईस्ट दिल्ली के कोंडली से विधायक मनोज कुमार ने पूर्व में इस केस को राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन आज आए कोर्ट के फैसले पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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