नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध की गई 'बिच्छू' टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को जमानत दे दी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव बब्बर ने यह मानहानि मामला दायर किया था। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने थरूर को 20,000 रुपये के निजी बॉन्ड पेश करने के लिए कहा।
इसके बाद, अदालत ने मामले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को मुकर्रर कर दी।
थरूर 27 अप्रैल को अपने खिलाफ जारी समन के अनुपालन के लिए अदालत में पेश हुए हैं।
अदालत थरूर के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि शिकायत पर उनकी टिप्पणी को लेकर सुनवाई कर रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी 'शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू' हैं।
28 अक्टूबर, 2018 को बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में थरूर ने कहा था, "मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते हैं और आप इसे चप्पल से भी मार नहीं सकते हैं।"